विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदकों से अवैध धनराशि की वसूली होगी बंद : एडीएम

अवैध धनराशि की मांग करने पर अपर जिलाधिकारी के नम्बर 9454417620 पर करें शिकायत

हिमांशु सुडेले के साथ मुकेश बुन्देली की रिपोर्ट

ललितपुर। विशेष विवाह अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुलशन कुमार ने अवगत कराया है कि संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिवक्ताओं द्वारा विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकगण से कोर्ट फीस के नाम पर अवैध रूप से अत्यधिक धनराशि वसूली जा रही है। जबकि विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित 65/- रू० के टिकट कोर्ट फीस के रूप में देय है, तथा विवाहित दम्पत्ति विभाग की वेबसाईट igrsup.gov.in पर सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय में करा सकते हैं। विशेष विवाह के आवेदन हेतु कोर्ट फीस के नाम पर अतिरिक्त धनराशि किसी भी व्यक्ति को न दे तथा यदि कोई व्यक्ति उक्त धनराशि की मांग करता है तो विशेष विवाह अधिकारी/अपर जिलाधिकारी को उनके सी.यू.जी. मोबाईल नं0 9454417620 पर सूचित करें।

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