ललितपुर में गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता : डीएम

समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें

हिमांशु सुडेले के साथ एन पी गोस्वामी की रिपोर्ट
ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरुरतमंद/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्पराओं तथा रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कराने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म-स्वभाव एवं सामाजिक समरसता को बढावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के माध्यम से सभी वर्गो के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं।
योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए कन्या के अभिभावक उ0प्र0 के मूल निवासी हो। कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरुरतमंद हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रु0 02 लाख तक होगी। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकाॅर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, आधार कार्य मान्य होगें। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर लाॅगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्र(काॅमन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है। योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी हो तथा जिसके माता-पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग की दशा में) से संबंधित विवरण ऑनलाइन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्ड काॅपी के साथ जमा करना अनिवार्य है।
वर का नाम, आयु व माता-पिता का नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। योजनान्तर्गत विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह हेतु विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रुप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा। परित्यक्तता/तलाकशुदा महिलाओं को न्यायालयी आदेश की छाया प्रति ऑनलाइन अपलोड करना होगा। लाभार्थी को बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंको अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंको में खोलना होगा जो कोर बैकिंग सिस्टम के अधीन है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदिका को आधार कार्ड, तहसील स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र/आय से संबंधित प्रपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के प्रकरण में जाति से संबंधित प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी जाती है तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में अन्तिम रुप से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

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