ललितपुर जनपद में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू : एडीएम

बिना अनुमति के जुलूस, धरना प्रदर्शन करने पर होगी कार्यवाही

जनपद की सीमा के भीतर निवासरत तथा आने जाने वाले व्यक्तियों पर रहेगा प्रतिबंध

हिमांशु सुडेले के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट
ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अपर जिला मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव ने जनपद ललितपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिये धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत आदेश जारी किये हैं कि जनपद में संचारी रोगो मे निरन्तर बढ़ोत्तरी को रोकने एवं माह अक्टूबर 2023 में होने वाले प्रस्तावित त्यौहारों यथा दिनांक 15 से 23 अक्टूबर तक नवदुर्गा महोत्सव, 23 अक्टूबर को महानवमी, 24 अक्टूबर को दशहरा, 28 अक्टूबर को महार्षि बाल्मीकि जयंती तथा 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल जयंती के दृष्टिगत जनपद की शांति व्यवस्था के निमित्त असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।
उन्होंने आदेश दिये हैं कि किसी भी स्थान पर पॉच या उससे अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, पार्टी अथवा संगठन किसी तरह का प्रर्दशन नहीं करेगें। जनपद की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही कार्यक्रम में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण, बक्तव्य चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में, जारी नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे। किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न किया जाये, जिससे सामाजिक, धार्मिक एवं जाति द्वेष की भावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मदिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश नहीं करेगा।
उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर ऐसे किसी उत्तेजित नारे एवं भाषण एवं भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/समुदाय को साम्प्रदायिक व जातिगत/राजनैतिक भावना के प्रति कुप्रभाव पड़े तथा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे उस क्षेत्र की शांतिव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े व वाणी तथा प्रचार सामग्री द्वारा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे जन-शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो व जन भावना उद्वेलित होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के विना लाउडस्पीकर (ध्वनि के यन्त्रो) का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश विशेष परिस्थितियों में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर/महरौनी/तालबेहट/पाली/मड़ावरा द्वारा अनुमति दिये जाने पर उस सीमा तक शिथिल होगे, जिस सीमा तक अनुमति दी जायेगी। यह आदेश तत्काल जारी किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भा0द0वि० के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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